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अधिसूचना... इंट्रा स्टेट ई-वे बिल 20 से लागू

3 वर्ष पहले
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भरतपुर| सरकार ने 20 मई से प्रदेश में इंट्रा स्टेट ई-वे बिल लागू कर दिया है। वाणिज्यिक कर विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

राज्य के भीतर 50 हजार या उससे अधिक मूल्य(कर सहित) के माल पर व्यापारियों एवं माल परिवहनकर्ताओं को ई-वे बिल जनरेट करना अनिवार्य होगा। राज्य में ई-वे बिल प्रणाली लागू करने वाला राजस्थान देश का 20 वां राज्य है। इंट्रा स्टेट ई-वे बिल काटने के बाद ही माल को प्रदेश के अंदर भेजा जा सकेगा। दस किमी से अधिक दूरी के लिए माल ले जाने पर यह बिल लेना जरूरी होगा। अब यह ई-वे बिल सभी कर योग्य वस्तुओं पर लागू कर दिया गया है। यदि सप्लायर या स्टॉकिस्ट के पास ई-वे बिल नहीं मिला तो उन पर पेनल्टी भी लगाई जावेगी।

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