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अवैध रूप से मैरिज होमों के संचालन को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका

3 वर्ष पहले
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शहर की सहयोग नगर काॅलोनी में संचालित तीन मैरिज होमों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कालोनीवासियों की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जिसमें इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर हाईकोर्ट ने प्रशासन, नगर निगम व अन्य विभागों के अधिकारियों तथा मैरिज होम संचालकों को नोटिस जारी कर जबाव-तलब किया है।

वकील विनोद सिंघल ने बताया कि काॅलोनीवासियों की ओर से शैलेश पाराशर के नेतृत्व हाईकोर्ट में सहयोग नगर के नमन मैरिज होम, उत्सव मैरिज होम, कृष्णा मैरिज होम के खिलाफ कार्रवाई के लिए जनहित याचिका पेश की है। जिसमें बताया है कि ये सभी मैरिज होम बिना अनुमति के चल रहे हैं। इनके पंजीकरण के लिए निर्धारित चौड़ी न सड़क है और न ही विवाह समारोह के बाद बचने वाले अपशिष्ठ के निस्तारण की भी कोई उचित व्यवस्था है। इस कारण वातावरण मलिन व दुर्गंधमय हो जाता है। उक्त याचिका में ये भी बताया है कि गत वर्ष सेवर स्थित ऐसे ही अवैध रूप से संचालित मैरिज होम अन्नपूर्णा की दीवार गिरने से कई लोगों की मौत हो गई थी। प्रशासन अवैध रूप से संचालित उक्त मैरिज होम के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस कारण पुन: कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि इन मैरिज होमों की इमारत निर्धारित बॉयलॉज एवं नगर पालिका अधिनियम 2009 के दिशा-निर्देशों व सुरक्षा इंतजामों के विरुद्ध बनी हुई है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्वायत्त शासन विभाग, नगर निगम आयुक्त, जिला कलेक्टर, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, यूआईटी सहित तीनों मैरिज होमों को नोटिस जारी कर जबाव तलब किया है।

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