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ग्राम सेवक का चार्ज नहीं ले सकेंगे पीईओ व लिपिक

3 वर्ष पहले
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भरतपुर | जिले की ग्राम पंचायतों में अब गाम सेवक का चार्ज कनिष्ठ लिपिक या पंचायत सहायक के पास नहीं रहेगा। इस संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि कई पंचायतों में ग्राम सेवक का पद रिक्त होने से अतिरिक्त चार्ज संबंधित पंचायत के कनिष्ठ लिपिक व पंचायत सहायक को दिया जाता है। जिले की कई ग्राम पंचायतों में काफी समय से कनिष्ठ लिपिक व पंचायत प्रसार अधिकारियों के पास ग्राम सेवक का चार्ज है। अब वे ग्राम पंचायत कार्यालय में कार्य नहीं करेंगे। यदि ग्राम पंचायत कार्यालय में कार्य किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शासन सचिव एवं आयुक्त कुंजीलाल मीणा के निर्देश में उल्लेख किया कि ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पद का चार्ज सौंपे जाने के संबंध में 24 जून 2014 को विभाग के आदेश क्रमांक 1939 के तहत नियम लागू होंगे। वर्तमान में यदि ग्राम अधिकारी का चार्ज अन्य किसी कार्मिक को सौंपा है तो उसे तत्काल निकटतम ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को सौंपा जाना सुनिश्चित करें। आदेश की पालना नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।

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