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44 लाख रेलकर्मी देश में कहीं भी करा सकेंगे इलाज

3 वर्ष पहले
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भरतपुर| सुप्रीम कोर्ट ने 44 लाख वर्तमान अौर रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा देश के किसी भी निजी अस्पताल में लिए जाने का आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि बेहतर चिकित्सा कर्मचारी का अधिकार है। रेलवे कर्मचारियों ने बोर्ड चेयरमैन को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है।

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