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डॉ. अंबेडकर को लेकर की गई विधायक बंसल की टिप्पणी पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

3 वर्ष पहले
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भरतपुर| विधायक विजय बंसल की बाबा अंबेडकर के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में न्यायालय ने मंगलवार को प्रसंज्ञान लिया है। एडवोकेट देवेंद्रपाल सिंह ने बताया विधायक विजय बंसल ने 14 अप्रैल 2017 को एक स्कूल के प्रोग्राम में भारत र| बाबा अंबेडकर के प्रति कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसे टीवी व समाचार पत्रों के जरिए पढ़ा व सुना गया था। इस पर कैलाश बाबू गौतम एडवोकेट ने 17 अप्रैल 2017 को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां इस्तगासा पेश किया था। इसमें कैलाश बाबू व प्रो. अरविंद वर्मा ने 200 व 2002 सीआरपीसी के बयान दर्ज कराए थे। इस पर न्यायालय सीजेएम राजेंद्र चौधरी ने विधायक विजय बंसल के खिलाफ धारा 153ए, 153बी, 298 भादंसं में प्रसंज्ञान लेकर आगामी तारीख 25 जून को तलब किया है। मुकदमे की पैरवी देवेंद्रपाल सिंह व कैलाश बाबू गौतम एडवोकेट ने की। कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रथम दृष्टया दोषी माना है। पीड़ित पक्ष ने कहा विधायक बंसल ने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कोई संविधान नहीं लिखा है और वोटों की राजनीति की वजह से उनको संविधान निर्माता बनाया गया है। और संविधान निर्माता नहीं हैं।

आम लोगों से लेकर विधानसभा तक मांगी माफी

विधायक ने डॉ. भीमराव अंबेडकर के खिलाफ टिप्पणी तो कर दी इसके बाद प्रदेश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे थे। विधानसभा में भी सवाल जबाव किए गए थे। इसके बाद विधायक आम लोगों के साथ ही विधानसभा में माफी मांग चुके हैं।

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