हमले के आरोपियों को 5-5 साल कैद
भवानीमंडी|एडीजे कोर्ट ने मंगलवार को दिए अपने फैसले में तीन महिलाओं से मारपीट के आरोपियों को 5-5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे अभियोजक हेमराज शर्मा ने बताया कि सुनेल थाना क्षेत्र के बोलिया बुजुर्ग में 1 मई 2010 को करवाई रिपोर्ट के अनुसार एक ही परिवार की मांगीबाई, कलाबाई, धापूबाई पर आरोपी राधेश्याम पृथ्वीसिंह, पर्वतसिंह, भवानीराम, गोपीलाल भील निवासी बोलिया बुजुर्ग ने भूमि विवाद को लेकर लाठी व अन्य हथियार से जानलेवा हमला कर दिया था। जिसमें तीनों महिलाओं को गंभीर चोटें आई थीं। मामला एडीजे कोर्ट में आने पर एडीजे डॉ. प्रभात कुमार अग्रवाल ने सभी आरोपियों को पांच-पांच वर्ष का कारावास व 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।