भिलाई|बीएसपी में प्रतिनिधि यूनियन के रूप में हिंदुस्तान स्टील एंप्लाइज यूनियन सीटू का कार्यकाल समाप्त होने को अब महीने भर का समय बाकी रह गया। तब जाकर उसने सुरक्षा समिति के गठन को लेकर डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ एंड इंडस्ट्रीज के समक्ष गुहार लगाई है। यूनियन ने कहा है कि कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 41-G सपठित छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियम की धारा 73(I) के अनुसार कर्मचारियों के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा सुरक्षा समितियों का गठन होना है, किंतु प्रबंधन ने हां में हां मिलाने वाले चहेतों को रखकर सुरक्षा समितियां बनाने के उद्देश्य से सारे नियमों का उल्लंघन कर सुरक्षा समितियां गठित किया है, जिसके घातक परिणाम 3 दिन में 3 कर्मियों की मौत के रूप में सामने आया । उपसंचालक ने दिया आश्वासन उपसंचालक केके द्विवेदी ने सीटू के प्रतिनिधिमंडल को कहा कि वह अपने स्तर पर हर दुर्घटना पर कार्यवाही करते हैं। साथ ही अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी दी।