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पीजी कोर्स शुरू नहीं किया तो की जाएगी कार्रवाई

3 वर्ष पहले
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भिलाई|भारतीय चिकित्सा परिषद (एमआईसी) के पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा नियमन- 2000 में किए गए संशोधनों के अनुसार, मौजूदा सभी मेडिकल कॉलेजों को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से पीजी कोर्स शुरू करना अनिवार्य है। यह नियमन नए मेडिकल कॉलेजों के साथ ही पहले से चल रहे निजी मेडिकल कॉलेज और सरकारी मेडिकल कॉलेजों पर भी लागू होंगे। इसके साथ ही नए मेडिकल कॉलेजों को अंडरग्रेजुएट कोर्स की मान्यता मिलने के तीन वर्ष के भीतर पीजी कोर्स शुरू करने हैं। एमआईसी द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार, ऐसा करने में विफल रहने वाले संस्थानों की मान्यता तक रद्द होगी।

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