भीलवाड़ा | आरबीआई के आदेश की पांच माह बाद भी पालना नहीं हुई। इसके चलते सीनियर सिटीजन एवं पेंशनर्स को परेशानी हो रही है।
आरबीआई ने 7 नवंबर, 2017 को एडवाइजरी जारी कर आदेश दिया कि 31 दिसंबर तक 70 वर्ष से अधिक, दिव्यांग, भयंकर रोग से पीड़ित सीनियर सिटीजन एवं पेंशनर्स को घर जाकर पेंशन देने व लेनदेन संबंधित कार्य करें। जिस बैंक से पेंशनर्स पेंशन लेता है उसकी किसी भी शाखा में जीवित प्रमाण पत्र देने की सुविधा देकर आवश्यकता के अनुसार बैंक में रैंप बनाया जाए। इस आदेश के 5 माह बाद भी इन नियमों की अनदेखी हो रही है। राजस्थान पेंशनर्स मंच ने जिला कलेक्टर को पत्र लिख कर आरबीआई की एडवाइजरी की अनुपालना कराने, राज्य सरकार की ओर से जनवरी 2018 में घोषित दो प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान कराने की भी मांग की है।