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दुष्कर्म करने वाले को अग्रिम जमानत नहीं

3 वर्ष पहले
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भीलवाड़ा | जिला एवं सत्र न्यायालय ने बुधवार को कोटा की एक महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी। इससे पूर्व एफआईआर को झूठा बताते हुए आरोपी की ओर से पेश याचिका भी हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। दांथल हाल चित्तौडगढ के रतनलाल ने अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी। लोक अभियोजक राजकुमार शर्मा एवं अधिवक्ता राजू डीडवानिया ने पीडि़ता की ओर से पैरवी की। मामला तीन जनवरी 2017 को प्रतापनगर थाने पर दर्ज हुआ था।

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