भास्कर संवाददाता | भीलवाड़ा
जिले में 14 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत होगी। इसमें पारिवारिक, एमएसीटी, श्रम, बैंक रिकवरी व सभी प्रकृति के दीवानी, फौजदारी मामले सुलह समझौते से निस्तारित किए जाएंगे।
जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रकाशचंद पगारिया ने शुक्रवार को पीठासीन अधिकारियों की बैठक में 5 से 10 वर्ष तक लंबित प्रकरणों को भी वरीयता से निस्तारित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पक्षकार लंबित मामलों को लोक अदालत में रखवाकर राजीनामे के आधार पर निस्तारित करवा सकते हैं। इससे धन व समय की बचत होगी।