भीलवाड़ा | पब्लिक पावर एंड अवेयरनेस सोसायटी के जिला सचिव एवं अधिवक्ता राकेश कुमार के मार्फत सामाजिक कार्यकर्ता गोटूसिंह ने चिटफंड कंपनियों के खिलाफ स्थाई लोक अदालत में परिवाद पेश किया। परिवाद में बताया कि यह काम चिटफंड प्राइज एंड मनी सर्कुलेशन बैंकिंग एक्ट- 1978 के अंतर्गत अपराध है। इसके बावजूद कई कंपनियां लालच देकर लोगों को फांस रही हैं। अदालत ने आगामी तारीख 21 मई नियत की है।