भीलवाड़ा | ईपीएस-95 योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स को अपने दस्तावेजों में नाम, जीवन प्रमाण पत्र या जन्म तारीख सही करवानी है तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय में जाकर संशोधन करवा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पेंशनर जो किसी कारणवश अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में असमर्थ है, वे पास के पीएफ ऑफिस में सूचना भिजवा दें। पीएफ कार्यालय से आने वाला कर्मचारी उनका भौतिक सत्यापन करेगा उसके बाद उनकी पेंशन शुरू कर दी जाएगी।