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प्रदेश में माल परिवहन पर भी ई-बिल लागू

3 वर्ष पहले
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भीलवाड़ा | जीएसटी काउंसिल के निर्णय के अनुसार 1 अप्रैल, 2018 से माल के अंतर-राज्यीय परिवहन पर ई-वे बिल देशभर में लागू कर दिया है। अब राजस्थान में भी एक से दूसरे स्थान पर माल परिवहन पर इसे लागू कर दिया है।

वाणिज्य कर आयुक्त की ओर से आरजीएसटी-2017 के नियम 138 के तहत बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार 20 मई से राज्य में 50 हजार रुपए (कर सहित) व इससे अधिक मूल्य के कर योग्य माल पर परिवहनकर्ता को ई-वे बिल जनरेट करना होगा। राज्यों में ई-वे बिल लागू करने वाला राजस्थान 20वां प्रदेश है। विभाग के संयुक्त आयुक्त गोकुलराम चौधरी ने बताया कि ई-वे बिल प्रणाली से देश में एकरूपता आएगी।

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