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चेक अनादरण मामले में अदालत ने बैंक को फटकार लगाई

3 वर्ष पहले
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भीलवाड़ा | स्थाई लोक अदालत ने शनिवार को पर्याप्त राशि होने पर भी चेक अनादरण के मामले में एसके प्लाजा स्थित आईसीआईसीआई बैंक को कड़ी फटकार लगाते हुए 50 हजार रुपए परिवादी को अदा करने का आदेश दिया। स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा व सदस्य वंदना चौखड़ा एवं प्रहलादराय व्यास द्वारा पारित आदेश में बैंक के कृत्य को आपत्तिजनक व निंदनीय करार दिया। परिवादी अधिवक्ता रवि डांगी ने अपने परिवाद में बैंक पर यह आरोप लगाया था कि उसके सेविंग बैंक खाते में पर्याप्त राशि होने के बावजूद भी बैंक ने उसके द्वारा प्रदत्त चेक को अनादरित कर दिया। परिवादी द्वारा स्वास्तिका लि.. को 106850 रुपए का चेक जारी किया गया था। जिसे स्वास्तिका लि.. ने आईसीआईसीआई बैंक में लगाया तो बैंक ने राशि होने पर भी गलत तोर पर अनादरित कर दिया। न्यायालय ने परिवाद स्वीकार करते हुए बैंकिंग सेवा के दौरान बैंक का कृत्य आपत्तिजनक मानते हुए गलती के लिए परिवादी को 50 हजार रुपए अदा करने के आदेश दिए।

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