भीलवाड़ा | स्थाई लोक अदालत ने सोमवार को एक चिटफंड कंपनी के खाते से अग्रिम आदेश तक लेनदेन विशेषकर निकासी पर रोक लगाने के आदेश दिए है। आमजन को भी सलाह दी है कि ऐसी कंपनियों में निवेश करने से बचें। अदालत ने हरियाणा की चिटफंड कंपनी फ्यूचर मेकर लाइफ केयर के खिलाफ गैर सरकारी संस्था पब्लिक पावर एंड अवेयरनेस सोसायटी की ओर से पेश परिवाद पर वकील राकेश कुमार त्रिपाठी एवं गोटूसिंह की दलीलों से सहमत होकर विपक्षीगण को उक्त कंपनी के खाते का लेनदेन अग्रिम आदेश तक नहीं करने का आदेश दिया।