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खाद-बीज विक्रेताओं के लिए भी अब डिप्लोमा जरूरी किया

3 वर्ष पहले
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भीलवाड़ा | कृषि आदान (खाद, बीज, कीटनाशक आदि) बेचने के लिए भी डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स जरूरी किया है। बगैर इसके कृषि आदान विक्रेता लाइसेंस नहीं मिलेगा। कृषि विभाग ने इसके लिए पाठ्यक्रम तय किया है।

उपनिदेशक (कृषि विस्तार) डाॅ. जीएल. चावला ने बताया कि पहले बैच में 40 सीटें हैं। प्रत्येक रविवार को दो पारियों में कक्षा होगी। पहली पारी सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक तथा दूसरी पारी दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक रहेगी। 40 कक्षाओं में थ्योरी और 8 में प्रेक्टिकल करवाए जाएंगे। कृषि विशेषज्ञ छात्रों को कृषि तकनीक, रोग एवं उनके बचाव के उपाय बताएंगे। कोर्स पूरा होने के बाद हैदराबाद नेशनल इंस्टीट्यूट आॅफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट की ओर से डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लाइसेंस ले चुके व्यवसायियाों को इस कोर्स के 10 हजार रुपए जमा कराने होंगे। शेष 10 हजार रुपए सरकार देगी। कोई नया व्यक्ति डिप्लोमा करता है तो उसे 20 हजार रुपए देने होंे। इस डिप्लोमा कोर्स के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। कार्यालय में इस संबंध में कार्यशाला भी हुई।

कृषि विभाग ने निर्धारित की योग्यता

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद जरूरी किया कोर्स... सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही एक फैसले में कहा कि आदान विक्रेता जानकारी के बिना किसानों को खाद, बीज और कीटनाशक बेचते हैं। बिना जानकारी के बेचा गया कीटनाशक प्रभावी नहीं रहता और किसान की फसल नहीं बचती। ऐसे में उन पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आदान बेचने वालों को उस उत्पाद, फसलों के रोग-कीट आदि की जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए आदान विक्रेताओं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

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