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भर्ती कोर्ट के आदेश के अनुसार की जाए

3 वर्ष पहले
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भीलवाड़ा | पंचायतराज विभाग की अोर से 2013 में निकाली गई कनिष्ठ लिपिक एवं एसएसआर (राजस्थान अधीनस्थ सेवा) भर्ती के समस्त पदों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पूरी कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री व विभागीय मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इसमें बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बोनस वाद निर्णय 29 नवंबर, 2016 को सरकार व संविदाकर्मियों के पक्ष में आ गया है, लेकिन आज तक भी कनिष्ठ लिपिक के पद पर 8493 अभ्यार्थियों को ही नियुक्तियां दी गई, जबकि अन्य शेष है।

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