भिनाय उपखंड क्षेत्र में धारा 144 लागू
भिनाय| डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपखंड अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत ने भिनाय उपखण्ड क्षेत्र में 13 अप्रैल मध्य रात्रि से 14 अप्रैल मध्य रात्रि तक धारा 144 लागू करने के आदेश दिए। उपखण्ड अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत ने जारी आदेश में बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति धारदार हथियार लेकर आवागमन नहीं कर सकेगा, मदिरा सेवन नहीं करेगा ना ही इसमें सहयोग करते हुए मदिरा का आवागमन करेगा। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सदभावना को ठेस पहुंचाने वाले कृत्य में शामिल नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति या संगठन बिना पूर्व अनुमति के सभा रैली और जुलूस का आयोजन नहीं कर सकेगा। कोई व्यक्ति या संगठन इस दौरान किसी भी प्रकार की मूर्ति की स्थापना भी नहीं कर सकेगा। उपखण्ड अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह आदेश विवाह समारोह और शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।