मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना के क्रियान्वयन के लिए दिए निर्देश
मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना के क्रियान्वयन के लिए दिए निर्देश
भिंड | सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना के क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर डॉ इलैया राजा टी ने सीईओ जिला पंचायत सपना निगम को निर्देश देकर उक्त योजना जिले में प्रभावी क्रियान्वयन कराने के लिए कहा है। इस योजना में कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो तथा कल्याणी के पति की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। कल्याणी को परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो। कल्याणी शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी नहीं हो। कल्याणी का जिस व्यक्ति से विवाह होना है, उसकी प|ी जीवित नहीं होनी चाहिए। कल्याणी विवाह योजना के लिए सामूहिक विवाह करने का बंधन नहीं होगा। इस योजना के अंतर्गत निर्देश दिए गए हैं कि विवाह संबंधी दस्तावेज सामाजिक न्याय कार्यालय भिंड में जमा कराने की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्राप्त होने वाले आवेदनों में 30 दिवस के भीतर स्वीकृति तथा कारण सहित अन्य कार्रवाई प्रदर्शित करने के लिए कहा है। इस योजना में विवाह प्रोत्साहन के लिए दो लाख रुपए देने की सुविधा का प्रावधान किया गया है। जो सीधे कल्याणी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। कल्याणी की आर्थिक सुरक्षा के लिए 18 वर्ष से 79 वर्ष तक तीन हजार रुपए प्रति माह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए रुपए 500 प्रति माह पेंशन देय होगी।