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नेशनल लोक अदालत 22 अप्रैल को

3 वर्ष पहले
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लंबित प्रकरणों का किया जाएगा निराकरण

भास्कर संवाददाता | भिंड

जिला न्यायाधीश भारत सिंह औहरिया के निर्देशन में 22 अप्रैल को जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्रम्य अधिनियम की धारा 138 के प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), वैवाहिक, श्रम, भूमि, अधिग्रहण, विद्युत एवं जलकर, बिजली बिल (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण जो केवल जिला कोर्ट में लम्बित हो, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रीलिटिगेशन, मुकदमा पूर्वद्ध एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

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