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लोडिंग वाहन में यात्री बैठाए तो लाइसेंस होगा निरस्त

3 वर्ष पहले
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अब लोडिंग वाहन में सवारी बैठाने पर चालक का लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। चैकिंग के दौरान वाहन चालकों को ओरिजनल कागजात दिखाने होंगे। पुलिस मुख्यालय ने ट्रैफिक विभाग के लिए दो नए निर्देश जारी किए। अब लोडिंग वाहनों में सवारी बैठाने पर ट्रैफिक पुलिस वाहन चालक का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करेगी। दूसरा नियम ट्रैफिक पुलिस वाहनों की जांच के दौरान वाहन चालकों के ओरिजनल दस्तावेजों की जांच करेगी। हाल ही में पुलिस मुख्यालय ने यह नियम ट्रैफिक थानों को जारी किए हैं। ट्रैफिक पुलिस अब लोडिंग वाहनों में सवारी बैठाने वाले वाहन चालक का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करेगी। प्रदेश पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देशों के अनुसार सड़क हादसों के बढ़ते ग्राफ में कमी लाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। ताकि यात्रियों की जानमाल की रक्षा की जा सके।

सुरक्षा और सतर्कता

पुलिस मुख्यालय ने ट्रैफिक विभाग के लिए नए निर्देश किए जारी, पुलिस का दावा दुर्घटनाओं का ग्राफ घटेगा

ये हैं नए नियम...

जांच के दौरान ऐसे वाहनों पर निगरानी रखेगी, जो लोडिंग वाहन हैं और सवारी बैठाकर परिवहन किया जा रहा है। ऐसा करते पाए जाने पर ट्रैफिक पुलिस ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करेगी।

ट्रैफिक पुलिस ओरिजनल दस्तावेज की भी जांच करेगी। अभी तक वाहन चालक के मूल दस्तावेजों की फोटो कॉपी की जांच होती थी। नए नियम में ओरिजनल दस्तावेजों की जांच होगी।

लहार रोड पर लोडिंग वाहन में बैठ रहीं सवारियां।

बीते तीन साल में जिले में हुए सड़क हादसे

वर्ष प्रकरण घायल मृतक

2015 947 939 240

2016 852 836 204

2017 739 723 186

हादसों में कमी आएगी

सड़क हादसे रोकने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इससे होने वाले सड़क हादसों में कमी आएगी। - दीपक साहू, ट्रैफिक थाना प्रभारी

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