सरेराह गालियां देने पर दो लोगों पर 500-500 रुपए का जुर्माना लगाया
सरेराह गालियां देने पर दो लोगों पर 500-500 रुपए का जुर्माना लगाया
भिंड | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जेके बाजौलिया ने सरेराह एक व्यक्ति को गालियां देने पर दो लोगों को 500-500 रुपए का जुर्माने लगाया है। साथ ही जुर्माना की राशि जमा न करने पर साधारण कारावास भुगतना होगा। एडीपीओ इंद्रेश कुमार प्रधान ने बताया कि 20 मई 2016 की सुबह सात बजे विद्याराम राजावत को रामवीर सिंह राजावत और विष्णु सिंह भदौरिया ने रास्ता रोककर गालियां दीं। न्यायालय में आरोपियों पर दोष सिद्ध होने के बाद न्यायाधीश जेके बाजौलिया ने रामवीर सिंह (50) पुत्र छोटे सिंह राजावत और विष्णु सिंह (25) पुत्र गजेंद्र सिंह भदौरिया निवासीगण ककहारा माढ़ई पर जुर्माना लगाया है।