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रिटायर्ड बैंक कर्मचारी से धोखाधड़ी का मामला

3 वर्ष पहले
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रिटायर्ड बैंक कर्मचारी से फर्जी कागजात के आधार पर प्लाट व मकान का ब्याना लेकर धोखाधड़ी से साढ़े 14 लाख रुपये ठगने पर पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

विजय नगर अशोक मार्ग निवासी पुरुषोत्तम दास ने बताया कि उसने रिटायरमेंट के फंड से बुढ़ापे के लिए कुछ संपत्ति खरीदने के लिए रामनगर निवासी सुरेश कुमार से 50 वर्ग गज के एक मकान के लिए साढ़े छह लाख रुपये तथा कृष्णा कॉलोनी में एक प्लाट के लिए आठ लाख रुपये का ब्याना दिया था। मकान की रजिस्ट्री के लिए उसने सुरेश कुमार को 24 सितंबर 2017 को एक लीगल नोटिस दिया जिसमे रजिस्ट्री की तारीख 13 अक्टूबर मुकर्रर की गई थी। तय तिथि को विक्रेता तहसील कार्यालय ने हाजिर नहीं हुआ तो वह सुरेश कुमार के घर रामनगर पहुंचा। पड़ोसियों ने बताया कि सुरेश कुमार यह मकान कई माह पहले ही बेच चुका हैं। इस तरह से सुरेश ने धोखाधड़ी कर व फर्जी ब्याना देकर उसकी साढ़े छह लाख रुपये की राशि हड़प कर ली।

शिकायतकर्ता ने बताया कि इसके बाद 9 मार्च 2017 को कृष्णा कालोनी में 31 वर्ग गज का एक एक प्लाट एमसी युनिट नंबर वाई ए 507 ए सुरेश कुमार ने अपने रिश्तेदार प्रेम कुमार, पुष्प कुमार, शां‍ति देवी, उषा, किरण बाला, पुत्रीयान कौशल्या देवी पुत्री जमना देवी, निवासीयान रोहिणी दिल्ली से खरीद किया हुआ बताया और उस प्लाट को बिक्री करने के लिए उससे नौ मार्च को आठ लाख ब्याना लिया। रजिस्ट्री करवाने के लिए सुरेश नहीं आया। उसे कुछ दिन बाद पता चला कि सुरेश ने अपने दिल्ली के रिश्तेदार प्रेम कुमार आदि से इस प्लाट की कोई खरीद नहीं की है। आरोपी ने फर्जी ब्याना देकर हड़पा।

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