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बिना रिकॉर्ड व चिकित्सकीय परामर्श के ट्रामाडोल बेचने पर हो सकता केस

3 वर्ष पहले
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अब ट्रामाडोल टेबलेट बेचने वालों को इसका पूरा रिकाॅर्ड मेंटेन रखना होगा। क्योंकि दर्द से छुटकारे में प्रयोग होने वाली ट्रामाडोल को मादक पदार्थों की सूची में शामिल करते हुए इसे बेचने व रखने को लेकर मंत्रालय की ओर से सख्त हिदायतें जारी की गई हैं। विभाग की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट है कि ट्रामाडोल किसी के पास बिना रिकॉर्ड के पाए जाने पर उसके खिलाफ पुलिस एनडीपीएस धारा के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई कर सकती है।

ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी के इस टेबलेट का प्रयोग नशे में अत्यधिक करने की रिपोर्ट मंत्रालय को भेजने के बाद इसे नशे के एक्ट में शामिल किया गया है। बता दें कि यदि किसी मरीज या नागरिक को शरीर या पत्थरी का तेज दर्द होने पर ट्रामाडोल टेबलेट का प्रयोग करने पर कुछ समय बाद राहत मिल जाती है। इसमें कुछ अंश नशे की मात्रा होने के कारण मरीज को टेबलेट लेने के बाद हल्का सा नशा प्रतीत होता था। वहीं नशेड़ी लोगों को इस बारे में पता लगने पर इस गोली प्रयोग दर्द के अलावा नशे के रूप में होने करने लगे थे।

पहले नशे के एक्ट में शामिल नहीं थी ट्रामाडोल

ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी के इस टेबलेट का प्रयोग नशे में अत्यधिक करने की रिपोर्ट मंत्रालय को भेजने के बाद तो अब इसे मादक पदार्थों की सूची में शामिल किया गया है। मंत्रालय की ओर से इस बारे में उन्हें पत्र मिल गया है। अब दवा के बिना रिकार्ड के पाए जाने पर पुलिस की ओर से एनडीपीएस धारा के तहत मामला दर्ज कर सजा का प्रावधान है। इससे पहले ट्रामाडोल नशे के एक्ट में शामिल नहीं थी। मेडिकल संचालक बिना डॉक्टर की पर्ची के यह गोली नहीं दे सकेंगे और अब इसका सारा रिकॉर्ड भी दुरूस्त रखना होगा।’’ -रमन श्योराण, एसडीसीओ, हिसार जाेन।

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