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स्कूलों में नोटिस बोर्ड पर लिखे जाएंगे दिव्यांगों के अधिकार

3 वर्ष पहले
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दिव्यांगों के लिए पारित किए गए नए अधिनियम के तहत अब प्रत्येक सरकारी व प्राइवेट स्कूल के बाहर बोर्ड लगाने होंगे और उन बोर्डों पर दिव्यांगों के अधिकारों का ब्योरा देना होगा। साथ ही किसी भी कठिनाई के समय उनके निदान के लिए संबंधित अधिकारी का नंबर भी लिखना जरूरी है। राज्य परियोजना निदेशक की ओर से जिला के शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए पत्र में बताया है कि अगर इनकी अनुपालना नहीं होती है तो कार्रवाई भी की जा सकती है। कोई भी स्कूल दिव्यांगों को दाखिले से भी मना नहीं कर सकते हैं।

दरअसल ज्यादातर दिव्यांगों को जानकारी नही है कि नए अधिनियम राइट टू पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट-2016 के अनुसार दिव्यांगता श्रेणी का दायरा 7 से बढ़ाकर 21 हो गया है। दिव्यांग विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को इसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। उन्हें अधिनियम का पूरा फायदा मिले, इसलिए यह कदम उठाया गया है।

राज्य परियोजना निदेशक के निर्देश, प्राइवेट स्कूलों में भी लागू होगी गाइडलाइन

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