भिवानी | जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के मार्गदर्शन गांव झुल्ली में पैनल अधिवक्ता ओम पाल सिंह व पीएलवी अशोक ने कानूनी जागरूकता शिविर में ग्रामीणों को कानूनी जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों को बाल विवाह अधिनियम के बारे में बताया कि विवाह के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष होनी जरूरी है, इससे कम आयु में विवाह करना बाल विवाह में आता है, जोकि गैर कानूनी है। इसके अलावा उन्होंने कार्यक्रम में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान, तेजाब पीड़ित मुआवजा स्कीम, मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों, घरेलू हिंसा अधिनियम, पीएनडीटी एक्ट, पोक्सो एक्ट, मानवाधिकार व लोक अदालत सहित विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में जानकारी दी।