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सिंधी विस्थापिताें को मिलेगा 4800 वर्गफीट का पट्टा

3 वर्ष पहले
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भोपाल | मर्जर प्राॅपर्टी विवाद सुलझाने के साथ जिला प्रशासन ने सिंधी विस्थापितों को भी जमीन का मालिकाना हक देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए सरकारी जमीन पर काबिज परिवारों को 4800 वर्गफीट जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। जिन लोगों ने ज्यादा जमीन पर कब्जा किया है, उन्हें हटाया जा सकता है। मंगलवार को साधु वासवानी कॉलेज और नवयुवक सभा कार्यालय में कैंप लगाया जा रहा है। कैंप में सिंधी विस्थापितों को दस्तावेज पेश करना पड़ेंगे। नई नीति में उन्हीं लोगों को इसका फायदा मिलेगा, जो पहले से सरकारी जमीन पर काबिज हैं।

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