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मिनी बस में महिला से ज्यादती करने वालों को उम्रकैद, जुर्माना भी लगा

3 वर्ष पहले
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भोपाल | अदालत ने मिनी बस में बैठी महिला के साथ ज्यादती करने के मामले में तीन युवकों सलमान उर्फ सल्लू, बंटी उर्फ राजू उर्फ विवेक श्रीवास्तव और दीपक शर्मा उर्फ पंडित को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मंगलवार को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश आरके सोनी ने यह फैसला सुनाया। मामला एमपी नगर थाना क्षेत्र का है। 16 दिसंबर 2015 को रात 10:30 बजे आरोपियों ने मैदा मिल के पास मिनी बस के अंदर ही पीड़िता के साथ ज्यादती की थी। पीड़िता सिंधी काॅलोनी चौराहा से पुल बोगदा आने के लिए मिनी बस में बैठी थी। अन्य सवारियों के उतरने के बाद आरोपियों ने सुनसान इलाके में मिनी बस के अंदर उसके साथ जबरदस्ती ज्यादती की थी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया था। अदालत में पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपियों को ज्यादती के मामले में दोषी मानते हुए उन्हें सजा सुनाई।

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