भोपाल|यादगार-ए- शाहजहांनी पार्क में कचरे के निपटान के लिए लगाए गए बायो मिथिनाइजेशन प्लांट के लिए नगर निगम ने पर्यावरण अनुमति नहीं ली है। एक आरटीआई में यह जानकारी सामने आई है। एयर एंड वाटर एक्ट के तहत दो बार ऐसी अनुमति लेना जरूरी है। एक यह प्लांट लगाने से पहले और दूसरा ऑपरेशन शुरू करने से पहले। सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल जब्बार का कहना है कि नगर निगम धीरे- धीरे ट्रांसफर स्टेशन का दायरा भी बढ़ाता जा रहा है, जिससे यहां लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रहीं है। वे लंबे समय से इस स्थान पर कचरा ट्रांसफर स्टेशन बनाने का विरोध कर रहे हैं।