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उपभोक्ता फोरम ने दिया आदेश- सेवा में कमी पर 62 हजार रुपए हर्जाना दो

3 वर्ष पहले
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उपभोक्ता फोरम ने मप्र राज्य सहकारी आवास संघ के प्रबंध संचालक को सेवा में कमी का दोषी पाया है। एक मामले में फोरम ने आवेदक को 62 हजार रुपए नगद और हर्जाने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता फोरम की द्वितीय बेंच के पीठासीन सदस्य अनिल कुमार वर्मा और क्षमा चौरे ने यह फैसला सुनाया है।

राजहर्ष काॅलोनी कोलार निवासी शिव नारायण विश्वकर्मा ने कहा कि वे चंद्रलोक गृनि सहकारी संस्था के सदस्य हैं। उन्होंने वर्ष 1994 में आवास निर्माण हेतु एक लाख रुपए लोन लेने के लिए 10 हजार रुपए मार्जिन मनी के साथ आवास संघ में आवेदन दिया था आवास संघ की ओर से आवेदक को लोन के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई और ना ही उन्हें लोन की राशि प्राप्त हुई। जबकि आवेदक को 7 मार्च 1998 को संघ की ओर से 71 हजार 304 रुपए लोन वसूली नोटिस भेजा गया। एक अन्य आवेदक के मुताबिक लोन नहीं लेने और नोटिस को कैंसिल करने कई बार आवेदन दिया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2013 में फोरम शिकायत की। फोरम ने अनावेदक पक्ष को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी पाते आवेदक को 10 हजार रुपए जमा की गई मार्जिन मनी जून 1994 से 11 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने औरमूल दस्तावेज वापस वापस करने आदेश दिए।

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