पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • National
  • अधिनियम में संशोधन एएसआई को भी चालान काटने का अधिकार

अधिनियम में संशोधन एएसआई को भी चालान काटने का अधिकार

3 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
भोपाल| ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का अब सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) स्तर का अधिकारी भी चालान काट सकेगा। अब तक चालान काटने का अधिकार सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को ही था। एएसआई को समन शुल्क (चालान) वसूलने का अधिकार देने के लिए डेढ़ महीने पहले ही अधिनियम में संशोधन किया गया है। इस संबंध में विभाग ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। आमतौर पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या सूबेदार के अलावा एएसआई व हवलदार द्वारा काटे जाते हैं। एएसआई द्वारा चालान काटने पर विवाद की स्थिति निर्मित होती थी।

खबरें और भी हैं...