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केके मिश्रा के खिलाफ मानहानि का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

3 वर्ष पहले
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कांग्रेस नेता केके मिश्रा पर सरकारी वकील द्वारा लगाए गए मानहानि के प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि निचली अदालत में यह प्रकरण पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा दायर कराया गया था, जबकि मानहानि का मामला व्यक्ति से जुड़ा होता है। इसे देखते हुए मिश्रा पर भोपाल जिला अदालत द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा और 25 हजार रुपए के जुर्माने समेत उनके खिलाफ इस तरह के मामले जहां भी चल रहे हैं, सभी को खारिज कर दिया है। मध्यप्रदेश के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी आधार पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा प्रस्तुत परिवाद को अप्रचलनीय माना है। गुण दोषों पर कोर्ट ने कोई विचार नहीं किया है। अत: मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं, ऑल इंडिया कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष विवेक तनखा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों द्वारा सुनाए गए सभी आदेश खारिज कर दिए हैं। कोर्ट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा प्रस्तुत किए गए परिवाद पर खासी नाराजगी जताई है।

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