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हत्यारे पति को आजीवन कारावास

3 वर्ष पहले
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भोपाल| राजधानी की एक अदालत ने चरित्र संदेह के चलते प|ी की हत्या करने के आरोपी पति मोहन भार्गव बलाई को आजीवन कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला सत्र न्यायाधीश भूभास्कर यादव की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया है। शासन की ओर से अभियोजक मंजू जैन सिंह ने पैरवी की। शाहजहांनाबाद थाने क्षेत्र में आरोपी ने 9 फरवरी 2016 को मदर इंडिया कॉलोनी में सीमा भार्गव की गला घोंट कर हत्या कर दी थी।

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