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एससी-एसटी एक्ट में कार्रवाई को लेकर पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश पर गृहमंत्री ने लगाई रोक
एससी-एसटी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइन को प्रदेश में लागू करने पर मंगलवार को गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने रोक लगा दी है। उन्होंने यह कहते हुए रोक लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भारत सरकार द्वारा दायर रिव्यू पिटीशन पर अंतिम निर्णय तक यथास्थिति रखी जाए। इस फैसले के बाद पुलिस मुख्यालय 28 मार्च को जारी आदेश वापस लेगा। पुलिस मुख्यालय ने 28 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर ही एससी-एसटी एक्ट में कार्रवाई के आदेश जारी किए थे। इधर, गृहमंत्री के आदेश के बाद पुलिस के सामने असमंजस की स्थिति बन गई है। अफसर कुछ भी प्रतिक्रिया व्यक्त करने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, इसे कैसे रोका जा सकता है। गृह एवं परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह मंगलवार को अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के संबंधित प्रकरणों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों पर भारत सरकार द्वारा दायर रिव्यू पिटीशन के निर्णय के अधीन ही समस्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। गृहमंत्री का कहना है कि जब तक अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक 28 मार्च को एससी-एसटी एक्ट में कार्रवाई को लेकर जारी परिपत्र पर रोक लगा दी गई है।