वर्ष 2012 में श्रीडूंगरगढ़ के कल्याणसर में हुए मर्डर पर फैसला सुनाते हुए हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
शनिवार को न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-दो अमित कुमार कड़वासरा ने कैंप कोर्ट श्रीडूंगरगढ़ ने सेशन प्रकरण स्टेट बनाम रामेश्वरलाल आदि में अभियुक्त श्रीराम और रामेश्वरलाल को मृतक परसाराम जाट निवासी कल्याणसर की हत्या के आरोप में सश्रम कारावास तथा 20 हजार रुपए का अर्थदंड तथा अदम अदायगी अर्थदंड पर नौ माह का कठोर कारावास एवं अभियुक्त रामेश्वर और श्रीराम को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड दिया गया तथा आर्थिक दंड की अदम अदायगी में 6 माह का कठोर कारावास व अभियुक्त मामराज को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया अदम अदायगी अर्थदंड 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने के आदेश दिए है।