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धान खरीदी में गड़बड़ी, रिटायर्ड कर्मचारी को राहत नहीं

3 वर्ष पहले
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बिलासपुर | धान खरीदी में गड़बड़ी के मामले में आरोपी बनाए गए कृषि उपज मंडी के रिटायर्ड इंस्पेक्टर की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अपने खिलाफ दर्ज प्रकरण को निरस्त करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। बिलासपुर के कोटा में रहने वाले राम कुमार देवांगन कृषि उपज मंडी सूरजपुर में इंस्पेक्टर थे। आरोप है कि उनकी सेवा अवधि के दौरान 2002-03 में धान खरीदी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी। करीब 3 करोड़ 56 लाख 90172 रुपए मूल्य की धान खरीदी करने के बाद किसानों को सिर्फ 1 करोड़ 8 लाख 438 रुपए का भुगतान किया गया। आरोप है कि बाकी राशि गबन कर ली गई। मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

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