शिक्षा के अधिकार: नहीं खुली वेबसाइट, कैसे करें आवेदन
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2018-19 अशासकीय-अनुदान प्राप्त विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर कक्षा नर्सरी व पहली अथवा दोनों कक्षा में निशुल्क प्रवेश देना है लेकिन अब तक वेबसाइट पोर्टल नहीं खोला गया है। ऐसे में अभिभावकों को समझ नहीं आ रहा है कि वे क्या करें। अधिकारी उच्च कार्यालय से जानकारी मिलने पर अभिभावकों को जानकारी देने की बात कह रहे हैं।
आॅनलाइन आवेदन से 30 अप्रैल के मध्य किया जाना था। किंतु प्रदेश स्तर पर अशासकीय विद्यालय-अनुदान प्राप्त विद्यालयों का वेबसाइट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण निशुल्क प्रवेश के लिए वेबसाइट नहीं खोला गया है। निशुल्क प्रवेश के लिए ऐसे ही छात्र-छात्रा पात्र होंगे जिन्होंने उस कैलेन्डर वर्ष जिसमें प्रवेश संबंधी कार्यवाही की जा रही हो, 1 जनवरी को कक्षा नर्सरी में प्रवेश के लिए दो वर्ष व कक्षा पहली में प्रवेश के लिए 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। जिले में कुल 765 शासकीय-अनुदान प्राप्त विद्यालय संचालित है, जिसमें 493 अशासकीय विद्यालयों ने अपने विद्यालय का वेबसाइट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है। शेष अशासकीय विद्यालयों द्वारा अशासकीय विद्यालय की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, परिलक्षित आदिम जनजाति, परंपरागत वन वनवासी, दिव्यांग श्रेणी के लोग लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए जाति प्रमाण-पत्र, दिव्यांग जन प्रमाण-पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र लगेगा। इसी तरह गरीबी रेखा के नीचे, एचआईवी ग्रस्त भी प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिए बीपीएल कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र, निवास और पहचान प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी।