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नसबंदी कांड में आरोपी बनाए गए डॉक्टर की अवमानना याचिका खारिज

3 वर्ष पहले
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नसबंदी कांड में आरोपी बनाए गए डॉक्टर की अवमानना याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। उन्होंने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका प्रस्तुत कर कहा था कि नियमों के तहत पूर्व अनुमति से अभियोजन के आदेश का पालन नहीं किया गया है। उन्हें पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने को लेकर नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को हाईकोर्ट के आदेश के तहत अवमानना नहीं मानते हुए याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने फरवरी 2017 में डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर और प्रकरण को यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि इसके लिए जरूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अभियोजन के लिए पूर्व अनुमति लेकर बगैर एफआईआर दर्ज करने के साथ ही प्रकरण शुरू किया गया। साथ ही राज्य शासन को पूर्व अनुमति लेकर अभियोजन की छूट दी गई थी। बिलासपुर जिले के पेंडारी स्थित हॉस्पिटल में हुए नसबंदी कांड में आरोपी बनाए गए डॉ. रमेश कुमार गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका पेश कर एफआईआर और उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक प्रकरण को निरस्त करने की मांग की थी। फरवरी 2017 को दिए गए फैसले में हाईकोर्ट ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ अभियोजन के लिए राज्य सरकार से पूर्व अनुमति नहीं लेने के कारण उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और आपराधिक प्रकरण शुरू करने को अनुचित मानते हुए उनके खिलाफ 11 दर्ज एफआईआर और इस आधार पर उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक प्रकरण को निरस्त कर दिया था। साथ ही छूट दी थी कि सरकार चाहे तो नियमानुसार अभियोजन के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करने के साथ ही उनके खिलाफ प्रकरण चला सकती है। इधर, डॉ. गुप्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका प्रस्तुत कर कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। सीआरपीसी की धारा 197 के तहत राज्य सरकार से अभियोजन की पूर्व अनुमति लिए बगैर पुलिस ने उन्हें एफआईआर दर्ज करने के लिए नोटिस जारी किया है। जस्टिस पी सैम कोशी की बेंच ने अवमानना याचिका को चलने योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया है।

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