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वाहन की ठोकर से हुई थी मौत आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं

3 वर्ष पहले
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तेज रफ्तार से चार पहिया वाहन की ठोकर से बाइक चालक की मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 व 201 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। उसने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी, यह खारिज कर दी गई है।

अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में 19 जनवरी 2018 को चार पहिया वाहन की ठोकर से झारखंड में रहने वाले बाइक सवार की मौत हो गई थी। चार पहिया वाहन एक होटल के मालिक के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिसे उसका बेटा अमन मिश्रा चला रहा था। पुलिस ने आईपीसी की धारा 304, 201 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी, इसमें धारा 304 के तहत प्रकरण दर्ज करने को अनुचित बताते हुए 304 ए का प्रकरण बताया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव की बेंच ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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