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सरकार पर शराब की खरीदी में मनमानी का आरोप, नोटिस

3 वर्ष पहले
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राज्य सरकार पर शराब की खरीदी में मनमानी और कुछ विशेष ब्रांड की शराब ही खरीदने और दुकानों में उपलब्ध करवाने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर राज्य शासन, ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन सहित अन्य को नोटिस जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अध्यादेश 2017 के तहत राज्य सरकार ने देशी व विदेशी शराब दुकानों की फुटकर बिक्री का अधिकार निजी की जगह सार्वजनिक उपक्रम को देने का निर्णय लिया था, इसके लिए बाकायदा निगम का गठन किया गया है। अब निजी ठेकेदारों की जगह सरकारी दुकानों के जरिए शराब की बिक्री जा रही है। इधर, दो मल्टीनेशनल शराब कंपनियों ने डियाजियो और पैरानाड रिचर्ड ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर सरकार पर शराब की खरीदी में मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा है कि कुछ विशेष निर्माताओं की शराब की खरीदी की जा रही है। सोमवार को याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन, ब्रेवरेज कार्पोरेशन, आबकारी विभाग समेत अन्य को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

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