तेंदूपत्ता के एडवांस टेंडर में गड़बड़ी, सुनवाई कल
बिलासपुर | तेंदूपत्ता के एडवांस टेंडर के खिलाफ लगाई गई जनहित याचिकाओं पर 11 अप्रैल को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कम दरों पर दिए गए टेंडर पर रोक लगा दी गई थी। साथ ही अधिक दरों वाले बिडर के साथ काम करने की छूट दी गई थी। साथ ही तीन दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। मंगलवार को मामले पर सुनवाई बढ़ गई, अब गुरुवार को सुनवाई होगी। याचिका में पिछले बार की तुलना में करीब 285 करोड़ रुपए कम में टेंडर आवंटित करने का आरोप लगाया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के माध्यम से अप्रैल से जून माह तक संग्रहित तेंदूपत्ता की एडवांस बिक्री टेंडर के जरिए की जाती है। अमरनाथ अग्रवाल ने अधिवक्ता सुनील ओटवानी और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष व भाजपा नेता संतकुमार नेताम ने अधिवक्ता संजय अग्रवाल, सुदीप श्रीवास्तव के जरिए हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं प्रस्तुत कर तेंदूपत्ता टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाया।
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