रिटायरमेंट के साढ़े तीन माह बाद भी राशि का भुगतान नहीं, 45 दिनों में निर्णय के निर्देश
जल संसाधन विभाग से करीब साढ़े तीन माह पहले रिटायर होने के बाद भी पेंशन सहित अन्य देयकों का भुगतान नहीं किया जा सका है। इस पर हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर बताया गया कि इसी माह होने वाली बेटी की शादी में भी परेशानी उठानी पड़ रही है। हाईकोर्ट ने 45 दिनों के भीतर भुगतान के निर्देश दिए हैं। विभाग के इंजीनियर इन चीफ को बेटी की शादी के मामले को प्राथमिकता के साथ देखने के निर्देश भी दिए गए हैं। बिलासपुर में रहने वाले एनपी सिंह जल संसाधन विभाग के तहत बलरामपुर में असिस्टेंट इंजीनियर थे। 31 दिसंबर 2017 को वे रिटायर हो गए, लेकिन उनकी पेंशन सहित रिटायरमेंट पर मिलने वाले अन्य भुगतान अब तक नहीं किए जा सके हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर बताया था कि इस माह ही उनकी बेटी की शादी होने वाली है। भुगतान नहीं होने की वजह से इसमें भी परेशानी उठानी पड़ रही है। मामले की सुनवाई जस्टिस पी सैम कोशी की बेंच में हुई। हाईकोर्ट ने पेंशन समेत अन्य देयकों का निपटारा 45 दिनों के भीतर करने के निर्देश विभाग को दिए हैं।