सरकारी जमीन पर बस स्टैंड बनाने के खिलाफ जनहित याचिका खारिज
बिलासपुर | सरकारी जमीन पर बस स्टैंड के निर्माण के खिलाफ लगाई गई जनहित याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जनहित याचिका के साथ जमा की जाने वाली सुरक्षा निधि जमा नहीं करने की स्थिति में याचिकाकर्ता को 15 दिनों के भीतर राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। सूरजपुर जिले के तिलसिवान गांव में बस स्टैंड का निर्माण कराया जा रहा है। निजी ठेकेदार को काम का जिम्मा दिया गया है। अंबिकापुर में रहने वाले एएन पाण्डेय ने इसके खिलाफ जनहित याचिका प्रस्तुत कर कहा था कि जिस जगह पर बस स्टैंड का निर्माण किया जा रहा है, वह आम लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक, कृषि आदि उपयोग में आता है। यहां बस स्टैंड का निर्माण अनुचित है। हाईकोर्ट ने पाया कि जिस जगह पर निर्माण किया जा रहा है, वह सरकारी जमीन है। इस आधार पर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी है।