गौना के कार्यक्रम में मामूली विवाद होने पर फोटोग्राफर के माथे पर गन रखकर गोली चलाकर हत्या करने के आरोपी की उम्रकैद और आर्म्स एक्ट के तहत सुनाई गई सजा हाईकोर्ट ने बरकरार रखी है। फिलहाल जमानत पर चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर बाकी सजा काटने के लिए जेल भेजने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। आदेश के परिपालन की रिपोर्ट 20 अगस्त 2018 से पहले प्रस्तुत करनी है।
मुंगेली में रहने वाले अखिलेश सिंह के गौना का कार्यक्रम 9 मार्च 2002 को मुंगेली के ही ठाकुर कॉम्प्लेक्स में चल रहा था। वहीं रहने वाले सोमेश सोनी को फोटो और वीडियो की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। साथ ही उसके चारपहिया वाहन को किराए पर लिया गया था। सोनी ने गाड़ी में डीजल डलवाने के लिए पैसे मांगे। अखिलेश से इससे इनकार किया तो सोनी ने गाड़ी उपलब्ध कराने से मना कर दिया। इसे लेकर दोनों में विवाद हुआ और अखिलेश ने सोनी के माथे पर गन रखकर गोली चला दी, इससे सोनी की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मुंगेली के एडीजे कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2006 को दिए गए निर्णय में आईपीसी की धारा 302, आर्म्स एक्ट की धारा 27(2) के तहत आरोपी को दोषी ठहराते हुए हत्या के मामले में उम्रकैद और दो हजार रुपए जुर्माना, आर्म्स एक्ट के तहत सात साल की सजा और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। उसने इसके खिलाफ उसने अपील की थी। सुनवाई के बाद जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस आरपी शर्मा की बेंच ने सजा को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी है। फिलहाल जमानत पर चल रहे आरोपी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने के निर्देश संबंधित कोर्ट को दिए गए हैं।