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मेडिकल पीजी में प्रवेश: सेवारत डॉक्टरों को मिलेंगे बोनस अंक

3 वर्ष पहले
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मेडिकल कॉलेजों में एमडी और एमएस पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा और नतीजों के बाद प्रवेश के लिए नियम बनाने के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट ने उनकी सेवा अवधि के मुताबिक प्रवेश में बोनस अंक देने के निर्देश दिए हैं। अब 4 मई को याचिकाओं पर सुनवाई होगी।

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2018 के लिए 27 नवंबर 2017 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। परीक्षा 7 जनवरी 2018 और नतीजे 23 जनवरी 2018 को जारी हुई। इसके बाद आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के हस्ताक्षर से 13 मार्च 2018 को प्रवेश के लिए नियम लागू किए गए। वहीं, स्टेट कोटे से एडमिशन के लिए 2 अप्रैल 2018 की तारीख निर्धारित की गई। प्रवेश परीक्षा और उसके नतीजों की घोषणा के बाद नए नियम जारी करने को चुनौती देते हुए बिलासपुर के डॉ. रविशंकर देवांगन, रायगढ़ के डॉ. रविकांत सिंह राठौर, जांजगीर के डॉ. अंकित पालीवाल, डॉ. रंजना तिर्की समेत कई शासकीय सेवारत डॉक्टरों ने अधिवक्ता सुनील ओटवानी, मनोज परांजपे, राहुल तामस्कर और कल्पेश जी केला के जरिए हाईकोर्ट में याचिका पेश कर कहा- प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होने के बाद 13 मार्च 2018 को नियम जारी करना गलत है।

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