पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • Local
  • Chhattisgarh
  • Bilaspur
  • महिला आयोग ने रेप के आरोपियों को मौत की सजा देने का अनुशंसा पत्र मुख्य सचिव को भेजा

महिला आयोग ने रेप के आरोपियों को मौत की सजा देने का अनुशंसा पत्र मुख्य सचिव को भेजा

3 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
बिलासपुर | किशोरियों के साथ दुष्कर्म और अत्याचार करने वाले आरोपियों को सीधे मृत्युदंड देने की मांग करते हुए राज्य महिला आयोग ने मुख्य सचिव को अनुशंसा पत्र भेजा है। 12 से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप करने वाले आरोपियों को तत्काल मृत्युदंड की सजा के लिए कठोर कानून बनाकर लागू करने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हर्षिता पांडेय ने छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव को लैंगिक अपराध से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 एवं भारतीय दंड संहिता 1860 में आवश्यक संशोधन हेतु अनुशंसा पत्र भेजा है। आयोग का कहना है कि 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ अत्याचार करने वाले दोषी को मौत की सजा दी जाए। ताकि इस तरह की घटना समाज में दोबारा घटित न हो। हाल में हुए कठुआ और उन्नाव रेप केस मामले का विरोध बढ़ता जा रहा है। दोषियों को कठोर सजा देने के लिए देश भर से मांगे उठ रहीं हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने भी शासन की मुख्य सचिव को अनुशंसा पत्र भेजकर दुष्कर्मियों को मौत की सजा देने की मांग उठाई है। आयोग का मानना है कि मध्यप्रदेश में नाबालिग से रेप पर मौत की सजा देने का कानून बन गया है। अब छत्तीसगढ़ शासन को भी बनाना चाहिए।

खबरें और भी हैं...