जामताड़ा | मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने के आरोपी दीपक कुमार मुखर्जी एवं शिबू पंडित की जमानत याचिका प्रधान जिला जज प्रदीप कुमार चौरसिया के न्यायालय से खारिज कर दिया गया। अभियुक्त के खिलाफ बिंदापाथर थाना कांड संख्या 109/2017 दर्ज है। यह प्राथमिकी थाना क्षेत्र के भोगीकाटा निवासी हरिबोल महतो ने दर्ज कराया था। दर्ज मामले मंे कहा गया है कि मछली पकड़ रहे अभियुक्तगण को सूचक द्वारा मना करने पर अभियुक्तों ने मारपीट किया। एक घायल झरिलाल महतो का इलाज के दौरान अस्पातल में मौत हो गई थी।