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टक्कर से यात्री की मौत, लापरवाह चालक को दो साल की सजा

3 वर्ष पहले
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टक्कर से यात्री की मौत, लापरवाह चालक को दो साल की सजा

खरगोन |
खरगोन-कसरावद रोड पर आठ साल पहले खड़े ट्रक को बस के चालक द्वारा टक्कर मारने पर यात्री की मौत के मामले में कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने बस चालक को लापरवाह मानते हुए सजा के साथ ही 2300 रुपए का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन कार्यालय के मीडिया प्रभारी व सह पैरवीकर्ता अधिकारी सहायक जिला अभियोजन अधिकार अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया 1 अप्रैल 2010 को अमित भावसार ट्रक (एमपी -09 जीई 5623) में बालू रेत भरकर बड़वानी से खरगोन आ रहा था। खरगोन-कसरावद रोड स्थित बिजासनी मंदिर फाटे पर ट्रक पंक्चर हो गया। रात करीब 10.45 बजे जैक लगाकर टायर बदल रहा था। इसी दौरान इंदौर से आ रही बस (एमपी 10-0240) के चालक ने ट्रक के पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर से बस में बैठे यात्री घायल हो गए। घायलों में एक यात्री की मौत हो गई। ट्रक के चालक फरियादी शांतिलाल निवासी बलवाड़ी ने मेनगांव थाने पर शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। यहां आरोपी चालक अशरफ पिता सज्जाद अली निवासी बिस्टान रोड खरगोन को दो साल की सजा व 2300 रुपए का जुर्माना लगाया है।

सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन 18 को

करही |
मां अहिल्या देवी महिला समिति के तत्वावधान में 18 अप्रैल को मुख्यमंत्री सर्व समाज सामूहिक निःशुल्क विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। महिला समिति की अध्यक्ष रेखा रंसोरे ने बताया विवाह के लिए 47 जोड़ों का पंजीयन हुआ है। जिनका विवाह कार्यक्रम बिलबावड़ी रोड स्थित किसान केंद्र परिसर में होगा।

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