उपस्थित मुखिया संघ के सदस्य।
प्लास्टिक बिक्री व उपयोग पर होगी कार्रवाई
फुसरो नप के कार्यपालक पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने कहा कि प्लास्टिक उपयोग, भंडारण, परिवहन तथा उसके उपयोग करते हुए पकड़े जाने पर पर्यावरण(सुरक्षा) अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत सात वर्ष की सजा अथवा एक लाख रुपए जुर्माना अथवा दोनों हो सकती है। उन्होंने बताया कि प्रतिबंध खाद्य सामग्रियों में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक, दूध व दूध से बने खाद्य खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक, पैकेजिंग व नर्सरी वाले पौधे में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर नहीं है।
पाइपलाइन में मोटर लगाने पर कार्रवाई
बेरमो। फुसरो नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने कहा कि फुसरो नप क्षेत्र में संचालित पेयजलापूर्ति योजना से अवैध कनेक्शनधारियों तथा पाइपलाइन में मोटर इस्तेमाल करने वालों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जल्द अवैध कनेक्शनधारी वैध कनेक्शन ले लें।